Oct 23, 2020

APPLICATION FORM FOR DR. SHAYAMA PARSHAD MUKHERJEE ACCIDENTAL ASSISTANCE SCHEMES श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 



 योजना के लिए कौन सा दस्तावेज और योग्यता रखी गई है। 

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फार्म दर्ज कराकर भी आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। 

हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना का लाभ हरियाणा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना में केवल हरियाणा राज्य के सभी मूल निवासियों को शामिल किया जाएगा 

वे सभी परिवार जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। 

अब गरीब से गरीब व्यक्ति एक लाख रुपये की राशि से इलाज करा सकेगा। गरीबों का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया जाएगा। 

हरियाणा हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना पात्रता


हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। 

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, वह अयोग्य है। 

इसके अलावा लोगों को इस योजना के लिए मृत्यु से 6 महीने पहले या दुर्घटना से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा। 

लाभार्थी हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। 

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के तहत किसी भी दुर्घटना के कारण मौत होने पर व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। 

मृत्यु तिथि के 6 माह बाद और दुर्घटना की तारीख के 12 माह बाद कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा। 

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना में जरूरी दस्तावेज

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। 

आवेदन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना  चाहिए। 

आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। 

आवेदक के पास दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 

हरियाणा डोमिसल सर्टिफिकेट। 

प्राथमिकी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 

ऑफलाइन आवेदन

दुर्घटना पीड़ित द्वारा आवेदन हरियाणा मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन योजना के तहत जिले के समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में दावा प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर उसे उपायुक्त के पास भेज देंगे। 

उपायुक्त भी 5 दिन के भीतर क्लेम पर फैसला करेंगे यदि आप उनके फेसले से सहमत नही है। 

तो आप उपायुक्त के इस निर्णय पर सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक और अधिकारिता विभाग में अपील कर सकते है । 

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गई है। 

लेकिन इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इसके बाद आप इस योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं।

पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें
 

APPLICATION FORM FOR DR. SHAYAMA PARSHAD MUKHERJEE ACCIDENTAL ASSISTANCE SCHEMES

No comments:

Post a Comment