Oct 28, 2020

Social Justice and Empowerment Widow & Destitute Women Pension (Scheme) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताविधवा और निराश्रित महिला पेंशन (योजना)पात्रता:

 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विधवा और निराश्रित महिला पेंशन (योजना)पात्रता:




👉 1. आवेदन जमा करने के समय पिछले 1 वर्ष से हरियाणा की 18 से अधिक आयु की महिलाएं और स्थायी निवासी हैं।

👉  2. 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर वार्षिक आय।

👉  3. तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा कर रहे हैं:


1. वह एक विधवा है; या

2. वह पति, माता पिता और बेटे के बिना बेसहारा है (ओं): या

3. वह परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण बेसहारा है,

(क) विवाहित महिलाओं के मामले में पति; या

(ख) अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता


4. बहिष्कृत श्रेणी -

5. उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकार या स्थानीय सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त करने के बावजूद इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।


प्रदान किए गए लाभ:

1. 2250 रुपये प्रति माह


आवश्यक दस्तावेज:

1. पिछले 7 साल से लापता पति की लापता व्यक्ति की रिपोर्ट की F.I.R कॉपी ।

2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)

3. बेसहारा प्रमाण पत्र (बेसहारा महिलाओं के मामले में)

4. आधार कार्ड

5. आवासीय प्रमाण: 


आवेदन की तारीख को 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा:-

👉  राशन कार्ड

👉 वोटर कार्डसी. मतदाता सूची में आवेदक का नाम।

👉 पैन कार्ड

👉 ड्राइविंग लाइसेंस

👉 पासपोर्ट

 👉 बिजली बिल

👉 पानी का बिल

👉 घर और भूमि के दस्तावेज

👉 एलआईसी पॉलिसी 

👉 पंजीकृत घर का किराया  

👉 हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

6. अन्य दस्तावेज पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के बैंक खाते की डिटेल दे सकते हैं।

नोट:-यदि शादी से पहले विधवा हरियाणा के अलावा किसी अन्य से संबंधित है तो उसके पति के 15 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा निवास करने के अधिवास को संलग्न किसी भी दस्तावेज के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है ।

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सेवा के लिए शुल्क:

सरकारी शुल्क                                   कोई शुल्क नहीं

केंद्र सेवा शुल्क                                   10 रुपये 

टल सेवा केंद्र (सीएससी) सेवा शुल्क   30 रुपये


पेंसन बनने की अधिकतम समय सीमा: 60 दिन


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