Oct 28, 2020

Social Justice and Empowerment Disability Pension ( Scheme ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विकलांगता पेंशन पात्रता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विकलांगता पेंशन पात्रता:




A. आयु 18 वर्ष या उससे अधिक (पुरुष/महिला)

B हरियाणा के अधिवास और आवेदन प्रस्तुत करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं।

C. माता-पिता पुत्र, पुत्र, पुत्र जैसे उनके घनिष्ठ रिश्तेदार उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं और सभी स्त्रोतों से उनकी अपनी वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है और विभाग द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर परिचालित की गई है ।

D. विकलांगता 60% और उससे अधिक:-
🔆  दृष्टिहीनता
🔆  लो विजन
🔆 कुष्ठ रोग 
🔆 श्रवण हानिलोकोमोटर्स
🔆  विकलांगता 
🔆  बुद्धि के साथ मानसिक मंदता 50  से अधिक नहीं है ।
🔆  मानसिक बीमारी


प्रदान किए गए जाने वाले लाभ:

1. दिसंबर, 2019 में देय 2250 रुपये प्रति माह (1.11.2019)


आवश्यक दस्तावेज:

1. 60% और उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र।
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. आधार कार्ड
4. आवासीय प्रमाण: आवेदन की तारीख तक 15 साल से पहले जारी 


हरियाणा के अधिवास / निवासी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा:-
🔆 राशन कार्ड
🔆  वोटर कार्ड 
🔆  मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
🔆  पैन कार्ड
🔆  ड्राइविंग लाइसेंस
🔆  पासपोर्ट
🔆  बिजली बिल
🔆  पानी का बिल
🔆  घर और जमीन के दस्तावेजएल
🔆  एल आई सी की पॉलिसी 
🔆  किराया घर का पंजीकृत किराया डीड
🔆  हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र


सेवा के लिए शुल्क:

सरकारी शुल्क                                    कोई शुल्क नहीं 
केंद्र सेवा शुल्क                                         10 रुपये 
अटल सेवा केंद्र (सीएससी) सेवा शुल्क       30 रुपये

पेंशन बनने  की समय सीमा        : 60 दिन

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