Apr 24, 2021

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021

 
हरियाणा प्रदेश  की सरकार अक्सर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए योजनाएं लाती है । ऐसी ही एक योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी। 

इस योजना को हरियाणा विकलांग पेंशन योजना कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांग लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी।

 आपको बता दें कि हरियाणा राज्य ने पहले भी यह योजना शुरू की थी लेकिन बाद में काफी खामियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। 

लेकिन एक बार फिर विकलांगों के लिए हरियाणा विकलाग पेंशन योजना शुरू की गई है। 

राज्य के निशक्त लोगों को प्रतिमाह 2500 रुपये। इस योजना में आप अपने या किसी और के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं। 

अगर आप खुद को इस योजना में रजिस्टर कराना चाहते हैं, या डिसेबल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अंत तक हमारे आर्टिकल पर रहें ।

 

 क्या है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

 हरियाणा में विकलांग योजना शुरू की गई है ताकि निशक्तजनों को प्रदेश में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

 हम सभी जानते हैं कि अक्सर विकलांग लोग अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होते हैं, कई बार इन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता के कारण अपनी जान गंवाते हैं ।

 यह योजना सिर्फ विकलांगों की ऐसी समस्याओं को खत्म करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है।

 इस योजना के तहत राज्य में उन दिव्यांगों को सहायता दी जाएगी, जिनके 60 फीसद या उससे अधिक शरीर काम नहीं करते हैं। 

इसी योजना में यह सुनिश्चित करना बेहद आसान बनाया गया है कि आवेदन से संबंधित किसी को ज्यादा परेशानी न हो। 

 

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य 

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सरकार के इस अभियान से प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के  विकलांग लोगों को पेंशन मिलेगी, ताकि वे अपनी जिंदगी थोड़ी आसानी से जी सकें।

 


हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ इन्हे नहीं मिलेंगे

🔆यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में दिव्यांग है, लेकिन सुखी परिवार से आता है,

🔆उसके पास अपनी कार या वाहन है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

🔆जो सरकारी सेवा में हैं लेकिन दिव्यांग हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

🔆प्रदेश में जो महिलाएं विधवा होने के साथ-साथ दिव्यांग हैं, उन्हें या तो विधवा योजना का लाभ दिया जाएगा। या फिर इस योजना का लाभ मिलेगा।

 

विकलंग पेंशन योजना की पात्रता और शर्तें 

🔆विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

🔆दिव्यांग व्यक्ति कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा है।

🔆आवेदक के पास विकलांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 

🔆 इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके शरीर 60 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग हैं। 

🔆इस योजना का लाभ मिलने से मानसिक रूप से चुनौतियां भी बढ़ेंगी।

🔆प्रदेश के ऐसे लोग जो आंखों की रोशनी खो चुके हैं या जन्म से अंधे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

🔆कुष्ठ रोग प्राप्त करने वाले भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे पोलियो रोगी या जो लोग किसी दुर्घटना में अक्षम हो गए हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

 

 हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज

 

 🔰 राज्य  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है

 🔰 आधार कार्ड भी होना जरूरी है।

 🔰 पहचान पत्र भी होना जरूरी है।

 🔰 विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। 

  🔰 बचत खाता होना भी जरुरी है

  🔰 परिवार पहचान पत्र होना भी जरुरी है  

 

हरियाणा विकलाग पेंशन योजना पंजीकरण फार्म डाउनलोड

🔰 अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको योजना के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज तैयार करने चाहिए।

🔰 इसके बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए स्कीम से जुड़ी ऑफिशियल साइट पर जाना होगा।

🔰 यहां आपको योजना से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा।

🔰 अब इसे डाउनलोड करें और प्रिंट फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरें और इसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की कॉपी डालें। 

🔰 इसके बाद आप इस फॉर्म को संबंधित कार्यालयों में जमा करें। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप योजना की लाभार्थी सूची में हैं या नहीं। 

 🔰 अब यह फॉर्म ऑनलाइन अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस केंद्र में अप्लाई किया जा सकता है

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