Apr 24, 2021

विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन wido painsan haryana

           हरियाणा विधवा पेंशन योजना 

 

विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन 

 


 

प्रिय हरियाणा निवासियों को आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओ के लिए एक पेंशन स्कीम शुरू कर रखी है  

विधवा पेंशन योजना हरियाणा का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को पेंशन दी जाएगी कि जब किसी महिला का पति मर जाता है | और जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता है तो इस दुनिया में उसका जीवन मुश्किल हो जाता है|  उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े | 

इसीलिए सरकार उन्हें विधवा पेंशन देती है  ताकि वे आसानी से जीवन यापन  कर सकें| और उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है| इस योजना के तहत विधवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है  |

 किसी भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले विधवाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं और राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ लेने वाली महिलाये  इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती  है ।

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना|  

विधवा पेंशन योजना हरियाणा आप सभी सोच रहे होंगे कि हम विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे? और क्या इसे सरकार से लेना इतना  आसान होगा ? 

हरियाणा की प्रिय महिलाएं आपको घबराने की जरूरत नहीं है| 

विधवा पेंशन योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपको पूरा सहयोग दिया जायेगा | 

और घर पर ही आप ऑनलाइन आवेदन करें या किसी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाए | 

   हरियाणा  विधवा पेंशन योजना के लाभ

 

हरियाणा में गरीब और विधवा महिलाओं (जिन महिलाओं के पति की मौत हो चुकी है) के लिए हरियाणा विधवा पेंशन लाभ सहायता लाभ|  

हरियाणा की विधवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये। 

 विधवा पेंशन योजना की मदद से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा| 

महिलाये इस पेंशन को पाकर आत्मनिर्भर बनेंगी| 

अब वे अपने पति की मौत के बाद भी अपना जीवन अच्छी तरह जी सकेंगी| 

 

  हरियाणा विधवा पेंशन योजना|

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 

आवेदक की विधवा होना जरुरी है

 आवेदक महिलाओं की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।

 सभी आवेदकों की आय सालाना 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

 आवेदक शारीरिक/शारीरिक मानसिक अक्षमता के कारण आपको बेसहारा होना चाहिए। 

  हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज  

🔰 आधार कार्ड 

🔰 निवास प्रमाण पत्र 

🔰 आय प्रमाण पत्र


🔰 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

🔰 बीपीएल कार्ड  या हरा राशन कार्ड

🔰 पासपोर्ट साइज फोटो 

 🔰 बैंक खाता विवरण 

 
 🔰 परिवार पहचान पत्र


   

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना 

 

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करते  है

🔆ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहां पर दी गई वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|

🔆 http://socialjusticehry.gov.in/ जैसे ही आवेदक वेबसाइट पर क्लिक करता है|

🔆 हरियाणा से विधवा पेंशन एक आवेदन पत्र यहां दिखेगा| 

🔆डाउनलोड करें यह आवेदन फॉर्म|

🔆विडो पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा में मांगी गई किसी भी जानकारी में भरें||

🔆 कृपया ध्यान रखें कि फॉर्म ठीक से भरकर जमा करे [


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