Apr 26, 2021

Dr Shyama Prasad Mukherjee Accident Scheme Haryana 2021 Application Form श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना किस तरह की योजना है ?

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना किस तरह की योजना है ? 

 

इससे क्या फायदा होगा ?

योग्यता क्या होगी ? 

हम आपको अपने इस लेख में इस योजना का पूरा विवरण देने का प्रयत्न करेंगे 

 

श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा 

 

🔰 हम आपको बताना चाहते हैं कि श्यामा प्रशाद दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है

🔰 इस योजना के तहत सरकार 100,000 रुपये का कवर देगी। 

🔰 पात्र हितग्राहियों को कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा। 

🔰 यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है

🔰 हरियाणा में हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है, जिसकी मौत हो जाती है या किसी दुर्घटना में किसी को परेशानी हो सकती है। इस योजना के तहत पीड़ित को एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। 

🔰 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना सबसे अच्छी योजना है| दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति इलाज करा सकेगा

  🔰 क्योंकि सरकार का मानना है कि कई गरीब ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं इस सबको देखते हुए सरकार ने श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा

 

 

हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटाना सहायता योजना 

 

इस योजना के तहत लाभ केवल उन्हीं हरियाणा और प्रदेश के मूल निवासी को लाभ मिलेगा। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ नहीं ले सके। अब गरीब से गरीब भी | आप इसे राशि के धन से प्राप्त कर सकेंगे। अब जिस व्यक्ति को इस दुर्घटना से मुलाकात हुई है| उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा| अब गरीब व्यक्ति का भी अच्छे अस्पताल में इलाज होगा| इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 

 

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महत्वपूर्ण जानकारी 

 

🔆 इस योजना के तहत किस प्रकार की दुर्घटना में इसका लाभ मिलेगा 

🔆 रेल दुर्घटना

🔆 सड़क दुर्घटना 

🔆 हवाई दुर्घटना

🔆 दंगे फसाद में मौत

🔆 हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता या मौत जैसे मामले सामने आएंगे। इसके अलावा 

🔆 सांप के काटने से हुई मौत

🔆 पानी में डूबने से हुई मौत

🔆 आकाशीय बिजली गिरने से

🔆 ऊंचाई से गिरने से हुई मौत 

 

🔆 मकानों के ढहने से हुई मौत

🔆 आग से हुई मौत

🔆 विस्फोट से हुई मौत

🔆 किसी के द्वारा की गई हत्या

🔆 जानवरों के हमले से हुई मौत

🔆 भगदड़ और दम घुटकर  से हुई मौत 

🔆 हीट स्ट्रोक से हुई मौत

🔆 बिजली, जलन, भूख या भुखमरी और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामलों को कवर किया जाएगा। 

 

 

किस प्रकार से हुई मौत को कवर नही किया जायेगा 

 

👉 इस योजना में युद्ध और संबंधित खतरों, परमाणु जोखिम और जानबूझकर आत्म-चोट

👉 आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में शामिल होने और 

👉 नशीली दवाओं या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण

👉 आपराधिक इरादे के साथ किसी भी कानून के उल्लंघन के मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा । 

👉 दोनों आंखों की दुर्घटना या पैरों के खोने या एक आंख या पैर के नुकसान के कारण दोनों आंखों के पूर्ण या ठीक होने की स्थिति में एक लाख रुपये आकस्मिक मृत्यु के लिए और एक लाख रुपये दिए जाएंगे । 

👉 विकलांगता की स्थिति में दुर्घटना पीड़ित को मिलेगा लाभ जबकि मृत्यु की स्थिति में उत्तरजीवी पति को लाभ मिलेगा (यदि पुनर्विवाह नहीं किया गया तो), सभी अविवाहित बच्चों को समान हिस्सा दिया जाएगा, माता और पिता को लाभ वरीयता के आधार पर। 

 

 हरियाणा श्यामा दुर्घटाना सहायक योजना के लिए पात्रता 

 

🔱 दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्ति को हरियाणा का होना चाहिए


🔱 इसके अलावा लोगों को मृत्यु तिथि से 6 महीने या 12 महीने पहले क्लेम के लिए आवेदन करना होगा। 

🔱 इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी लोग उठा सकते हैं। 

🔱 इस योजना के तहत किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। 

🔱 मृत्यु तिथि के छह माह बाद और विकलांगता की तिथि के 12 माह बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 


 

आपको किन जरूरी कागजातों की जरूरत है

 

 💥 आवेदन फॉर्म 

💥 हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र 

💥 निवास प्रमाण पत्र 

💥 आयु प्रमाण पत्र 

💥 दुर्घटना पीड़ित आधार कार्ड

💥 पोस्टमार्टम रिपोर्ट 

💥 मृत्यु प्रमाण पत्र 

 

(यदि दावेदार जीवित पति है तो उसके प्रभाव में एक हलफनामा जोड़ा जाएगा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।  

 

राशि का भुगतान - 

पात्र दावेदार के बैंक खाते में एक लाख रुपये की राशि का भुगतान सीधे किया जाएगा।

 

 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

 

🔱 ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी|

🔱 श्यामा दुर्घटना सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन मित्र हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत दुर्घटना से मिले पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन जमा किया जाएगा। 

🔱 जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में क्लेम मिलने के 5 दिन के भीतर दावा उपायुक्त को भेजेंगे। 

🔱 उपायुक्त भी 5 दिन के भीतर क्लेम पर फैसला करेंगे। 

🔱 उपायुक्त के इस फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से अपील की जा सकती है। 

🔱 अपील दायर करने की समय सीमा उपायुक्त को निरस्त करने की तिथि से तीन माह होगी। 

🔱 यह राशि सीधे दावेदार के बैंक खाते में जाएगी।

 

इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे

 

इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे 

 

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