मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं
मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं यहां दी गई हैं।
15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक के बीपीएल परिवार की है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना योग्यता इस प्रकार से है
💢 आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो।
💢आवेदक (पुरुष या महिला) की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
💢आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
💢ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर निगम में सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में 600 रुपए उपलब्ध है।
आवेदक नगर पालिका/नगर पालिका निम्नलिखित अभिलेखों के साथ नगर परिषद कार्यालय में आवेदन करें: -
आयु सत्यापन के लिए खुद के तीन फोटो बीपीएल कार्ड सर्टिफिकेट 9 अंकों की पूरी आईडी की मदद से पूरे पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अनुमोदन के लिए नामित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र -
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र -
आयुक्त,
नगर निगम/नगर निगम मुख्य नगर अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद लोक सेवा गारंटी अधिनियम,
2010 के तहत आवेदन संकल्प की समय सीमा जब 15 कार्य दिवस समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन) के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए लेख में पढ़ सकते हैं।
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना मप्र) के लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी या आवेदन पत्र कैसे भरना है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
चरण 1- उम्मीदवार पोर्टल सोशल सिक्योरिटी एमपी जीओवी इन पोर्टल्स http://socialsecurity.mp.gov.in/ में पहले सामाजिक सुरक्षा सांसद जीओवी इन पोर्टल
स्टेप 2 - वेबसाइट के होम पेज पर आपको "सोशल पेंशन पेंशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 3 - अगले पृष्ठ पर "पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें। सामाजिक सुरक्षा सांसद पेंशन योजनाएं ऑनलाइन आवेदन करें सामाजिक सुरक्षा सांसद पेंशन योजनाएं
स्टेप 4 - लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवार को अपने ' डिस्ट्रिक्ट ' ' स्थानीय निकाय ' और ' ओवरऑल मेंबर आईडी ' भरना होगा और नीचे दिए गए ' पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन ' बटन पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 5 - सांसद वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का बटन क्लिक करने के बाद खुलेगी।
स्टेप 6 - फॉर्म पर मांगी गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को मिल जाएगा।
मप्र वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र मध्यप्रदेश समग्र पोर्टल पर भरने के बाद लाभार्थी को सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद उसके बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलना शुरू हो जाएगी।
very nice information nice article thank you for share tha post...
ReplyDeletebloguide creation
Thanks
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